उत्तर प्रदेश सरकार की सोशल मिडिया पॉलिसी देश विरोधी पोस्ट पर होगी उम्र कैद की सजा

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सोशल मीडिया के लिए यूपी सरकार ने नई निति को मंजूरी दे दी है , जिसमे सोशल मीडिया पर देश विरोधी कन्टेन्ट, और पोस्ट करनेवालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है. इसके आलावा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वालों को आठ लाख रु तक का विज्ञापन भी दिया जायेगा .उत्तर प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है , उसमे आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकेगी . इसके साथ ही सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है. सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है.

 

योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए यह निति लेकर आई है. निति में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफोर्म जैसे एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम,और यू –टयूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, विडियो , ट्वीट, पोस्ट रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्शाहित किया जायेगा. इस पॉलिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कॉन्टेंट प्रोवाडर को चार भागों में बनता गया है . जिसमे एजेंसी या फर्म को अलग-अलग प्लेटफोर्म पर सब्सक्राइबर और फ़ॉलोअर्स के अधर पर बांटा गया है- 5 लाख , 4 लाख, 3 लाख, और 30 हजार रूपये प्रति महिना. जबकि यू ट्यूब विडियो शॉट और पॉडकास्ट भुगतान के लिए 8 लाख रूपये, 7 लाख रूपये, 6 लाख रूपये, 4 लाख रूपये, रखा गया है.

सोशल मीडिया पर देश विरोधी कन्टेन्ट, और पोस्ट करनेवालों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है

उत्तर प्रदेश सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्रविरोधी कॉन्टेंट डालने पर तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है. अभी तक आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी. इसके आलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर अपराधिक मानहानि के मुक़दमे का भी सामना करना पड़ सकता है I

 

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